Kolkata Rape Case: आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद, CBI कोर्ट का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में कोलकाता की विशेष सीबीआई अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

क्या है पूरा मामला?
2022 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला सामने आया था। संजय रॉय ने अस्पताल के एक कमरे में डॉक्टर के साथ रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

सीबीआई जांच का निर्णय
घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच एजेंसी ने कई महीनों तक सबूत इकट्ठा किए और आरोपी को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया।

अदालत का फैसला
कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया। जज अनिर्बान दास ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज में डर का माहौल पैदा करते हैं और इसके लिए कड़ी सजा जरूरी है। आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

समाज में आक्रोश
यह घटना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। कोलकाता समेत पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा और आक्रोश देखा गया। कई महिला संगठनों ने दोषी को फांसी की सजा की मांग की थी।

कानून और सुरक्षा पर चर्चा
इस केस ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और सख्त सजा जरूरी है।

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