Uniform Civil Code: उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगा UCC, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को 27 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए इसे राज्य के लिए एक नई शुरुआत बताया। इस कानून का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, चाहे उनका धर्म, जाति, या समुदाय कोई भी हो।

समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?
समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करना और एक समान कानून लाना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान
सीएम धामी ने कहा, “उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। यह फैसला हमारे समाज को एकजुट करने और सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

उन्होंने यह भी बताया कि UCC लागू करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां लोग अपनी राय और सुझाव दे सकेंगे।

UCC लागू करने की प्रक्रिया
विशेष समिति की रिपोर्ट: UCC को लागू करने से पहले एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसने विभिन्न समुदायों और हितधारकों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट तैयार की।
सुझाव और विचार-विमर्श: इस प्रक्रिया में समाज के हर वर्ग को शामिल किया गया ताकि कानून सभी के लिए समान और स्वीकार्य हो।
डिजिटल पोर्टल की शुरुआत: UCC के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च करेगी, जहां लोग अपने मुद्दे दर्ज कर सकेंगे।

उत्तराखंड: UCC लागू करने वाला पहला राज्य
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह फैसला देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश कर सकता है।

विशेषज्ञों की राय
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि UCC लागू करने से समाज में समानता और एकता बढ़ेगी। हालांकि, इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक है।

उत्तराखंड में UCC लागू करना राज्य सरकार का एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। यह फैसला समाज में समानता, एकता और न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई शुरुआत है।

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