प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। इस फैसले के तहत, यदि कोई वाहन 15 साल से अधिक पुराना है, तो उसे दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि यह प्रतिबंध राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। इसके तहत:
1. 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
2. यह नियम 1 अप्रैल 2025 से सख्ती से लागू होगा।
3. पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नष्ट करने या इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प दिया जाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार पहले भी कई सख्त कदम उठा चुकी है। इससे पहले, एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है।
क्या हैं विकल्प?
1. वाहन मालिक अपने पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप कर सकते हैं।
2. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है।
3. सीएनजी किट लगवाने का भी एक विकल्प खुला है।
दिल्ली सरकार की इस पहल से प्रदूषण कम होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, वाहन मालिकों के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है।